02 जनवरी, 2026,पटना
बिहार के सभी फार्मासिस्टों को फार्मेसी काउंसिल ने बड़ी राहत दी है. काउंसिल ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अब ऐसा काम किया गया है जिससे उनको पटना आने की जरूरत नहीं होगी. साथ ही फार्मासिस्टों को दलालों के चक्कर से भी मुक्ति मिल गयी है. काउंसिल के अध्यक्ष डा प्रकाश सिन्हा की अध्यक्षता में पूरी काउंसिल ने यह फैसला लिया है. फार्मासिस्टों को रजिस्ट्रेशन से लेकर रिन्युअल तक के काम के लिए चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। नये साल में काउंसिल ने यह बड़ा तोहफा दिया है। 

निबंधन और नवीनीकरण अब घर बैठे, फार्मासिस्टों को बड़ी राहत

बिहार के फार्मासिस्टों के लिए एक महत्वपूर्ण और राहत देने वाला फैसला सामने आया है। बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल ने निबंधन, निबंधन नवीनीकरण और इससे जुड़ी सभी सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। यह नई व्यवस्था 5 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी।

एक्ट के तहत प्रावधान

फार्मेसी एक्ट, 1948 की धारा 32(2) एवं 34(1,3) के तहत लागू की जा रही इस व्यवस्था के अंतर्गत अब फार्मासिस्ट ऑनलाइन आवेदन और ऑनलाइन शुल्क भुगतान कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें काउंसिल कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

मोबाइल व ई-मेल से होगा रजिस्ट्रेशन

काउंसिल के अनुसार, फार्मासिस्ट अपनी व्यक्तिगत ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर के माध्यम से ऑनलाइन निबंधन या नवीनीकरण कर सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद निबंधन या नवीनीकरण की रसीद भी ऑनलाइन ही प्राप्त होगी, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनेगी।

2025 में निबंधितों को मिलेगा लाभ

हालांकि, जिन फार्मासिस्टों ने वर्ष 2025 में निबंधन का नवीनीकरण नहीं कराया है, उन्हें काउंसिल कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर निर्धारित प्रपत्र में आवेदन देना होगा। मूल दस्तावेजों के सत्यापन के बाद उनका निबंधन ऑनलाइन नवीनीकरण के लिए सक्रिय किया जाएगा।

काउंसिल मेंबर ने दी जानकारी

काउंसिल के कोषपाल-सह-सदस्य प्रकाश झा ने कहा कि यह डिजिटल पहल सुशासन को मजबूत करने के साथ डिजिटल बिहार के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। वहीं कार्यकारी सदस्य अर्जेश राज श्रीवास्तव ने इसे ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए कहा कि इससे फार्मासिस्टों को अनावश्यक कार्यालयी दौड़ से मुक्ति मिलेगी और राज्य में फार्मेसी सेवाओं का एक विश्वसनीय डिजिटल डेटाबेस तैयार होगा।

ग्रामीण क्षेत्र के फार्मासिस्टों को लाभ

इस व्यवस्था से विशेष रूप से सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत फार्मासिस्टों को लाभ मिलेगा, जिन्हें अब निबंधन या नवीनीकरण के लिए पटना नहीं आना पड़ेगा।  काउंसिल अध्यक्ष प्रकाश सिन्हा की अध्यक्षता में हुई बैठक में सर्वसम्मति से ऑनलाइन प्रक्रिया लागू करने का निर्णय लिया गया था। निबंधक-सह-सचिव रंजीत रंजन द्वारा इसकी सूचना दैनिक अखबारों के माध्यम से सभी फार्मासिस्टों को दी जा चुकी है।

अधिक जानकारी और दिशा-निर्देशों के लिए

 www.biharstatepharmacycouncil.org
पर विज़िट किया जा सकता है।
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