
बिहार के दरभंगा जिला के अलीनगर विधानसभा के विधायक मिश्रीलाल यादव को गुरुवार को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया. वे भाजपा के विधायक हैं. एक अपराधिक मामले में कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. दरभंगा सिविल कोर्ट के तृतीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई की. उनकी अपील को सुनने का बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया. मामले की अगली सुनवाई फिर से शुक्रवार (23 मई) को है जब उनको सजा की बिंदु पर सुनवाई होगी.
मामला वर्ष 2019 का है
विधायक पर वर्ष 2019 में मामला दर्ज किया गया था, जब उनके साथ चार लोगों के खिलाफ मारपीट करने का आरोप लगा था. इसको लेकर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. इस मामले में विधायक के साथ सुरेश यादव भी इस कांड के अभियुक्त हैं. उनको भी हिरासत में भेज दिया गया.
रैयाम थाना की घटना
यह मामला 29 जनवरी 2019 का है जब रैयाम थाना के समैला गांव की है. गांव के उमेश मिश्र के साथ घटना हुई थी जिसके खिलाफ उन्होंने 30 जनवरी को विधायक मिश्रीलाल यादव और सुरेश यादव के खिलाफ पैसा छीनने, अपमान करने और पीटाई करने का आरोप लगाया था. उन्होंने बताया कि विधायक के साथ सुबह टहलने के समय विधायक के साथ 20-25 लोगों ने कातिलाना हमाला किया था. घायल होने के बाद उमेश मिश्र को पहले स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और फिर दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था.
पुलिस ने 12 अक्टूबर 2019 को चार्जशीट दाखिल किया
इस मामले में स्थानीय पुलिस ने 12 अक्टूबर 2019 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था और 17 अप्रैल 2020 को एमपी-एमएलए कोर्ट में इसकी सुनवाई की गयी. एमपी-एमएलए कोर्ट में चली सुनवाई के बाद इस साल के 21 फरवरी को विशेष न्यायाधीश करुणानिधि प्रसाद आर्य की अदालत ने मिश्रीलाल यादव को दोषी ठहराते हुए तीन माह की सज और 500 रुपये का जुर्माना लगाया.
जिला एवं सत्र न्यायाधीश में किया अपील
कोर्ट के फैसले के विरुद्ध विधायक ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में अपील वाद दायर किया. सुनवाई के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने उनको गुरुवार (22 मई 2025 ) को अपील को खारिज कर दी. एडीजे 3 कोर्ट ने अपील को खारिज करते हुए विधायक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया.