BIHAR. बिहार के युवाओं को उद्यमी बनाने को लेकर राज्य सरकार आर्थिक सहायता देगी. मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत राज्य के युवाओं को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी. उद्योग लगानेवाले युवाओं को कुल 10 लाख राशि में पांच लाख का अनुदान मिलेगा जबकि शेष पांच लाख रुपये बिना ब्याज के कर्ज के रूप में मिलेगा. बिहार सरकार की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत उद्योग लगानेवाले युवाओं से एक जुलाई से आवेदन पत्रों की मांग की गयी है. उद्यमी योजना का पोर्टल सोमवार को 11 बजे खुलेगा. आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक है.
वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल पांच वर्ग के युवाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा. इसमें मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति-अनुसूचिति जनजाति उद्यमी योजना, अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, महिला उद्यमी योजना, युवा उद्यमी योजना और अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे. मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में करीब 9200 युवाओं का चयन किया जायेगा. इसमें चार योजनाओं के तहत 8000 युवाओं का चयन होगा जबकि अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत 1200 युवाओं का चयन किया जायेगा.
इसकी पात्रता भी सरकार ने निर्धारित कर दी है. युवा उद्यम लगानेवाले बिहार के स्थायी निवासी हों. उनकी उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आवेदन करनेवाले को अपना स्थायी निवास प्रमाण पत्र,मैट्रिक या इंटर या समकक्ष का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटोग्राफ, हस्ताक्षर का नमूना, कैंसिल चेक सहित सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना होगा.