पटना। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग राज्य की आठ नगरपालिका क्षेत्रों में आम चुनाव कराने की तैयारी में जुट गया है। इतना ही राज्य कई नगरपालिकाओं में उप चुनाव कराने की तैयारी तैयारी है. किस तरह से आयोग ने इसके पहले चरण की तैयारी शुरू की है. पहले चरण में क्या-क्या किया जाना है. इस चुनाव में कौन-कौन नगरपालिका क्षेत्रों में आम चुनाव और उप चुनाव होनेवाला है. आम चुनाव किस तरह से उप चुनाव से अलग होता है. और उप चुनाव कराने की नौवत क्यों आती है?

पहले चरण में चुनाव की क्या है तैयारी

राज्य निर्वाचन आयोग किसी भी नगरपालिका क्षेत्र में चुनाव कराने के लिए सबसे पहले उसकी मतदाता सूची तैयार कराती है. हर नगरपालिका क्षेत्र की अलग-अलग न सिर्फ सूची तैयार होती है,बल्कि उस नगरपालिका क्षेत्र में आनेवाले सभी वार्डों की भी अलग-अलग मतदाता सूची तैयार करायी जाती है. आयोग ने जिन नगरपालिका क्षेत्रों में मतदान कराया जाना है वहां के जिलाधिकारियों को सूची तैयार करने का निर्देश दे दिया है.

विधानसभा की मतदाता सूची के आधार पर तैयार होती है सूची

राज्य निर्वाचन आयोग भले ही अपने अनुसार हर नगरपालिका क्षेत्र की मतदाता सूची तैयार कराता है, पर उसका आधार विधानसभा क्षेत्र की सूची बनायी जाती है. यानि कि जिस विधानसभा क्षेत्र में वह नगरपालिका क्षेत्र होता है उसकी सूची पहले ही तैयार हो चुकी है. उसी विधानसभा की सूची से उस नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत आनेवाले मतदाताओं की सूची तैयार की जायेगी. साथ ही हर वार्ड की भी सूची तैयार की जायेगी.

मतदाता सूची तैयारी का कार्यक्रम

मतदाता सूची का वार्डवार विखंडन – 13 मार्च 21 मार्च 2029 तक
मतदाता सूची की ऑनलाइन फार्म भरने का प्रशिक्षण – 20 मार्च 2026
डाटाबेस तैयारी व ड्राफ्ट सूची की सॉफ्ट प्रति की तैयारी- 23 मार्च- 02 अप्रैल 2026
ड्राफ्ट सूची का पीडीएफ तैयार करना – 04 अप्रैल- 13 अप्रैल 2026
वोटरलिस्ट का ड्राफ्ट प्रकाशन – 15 अप्रैल 2026
दावा-आपत्ति की अवधि – 15 अप्रैल से 28 अर्पैल तक
दावा-आपत्ति का निराकरण – 17 अप्रैल से 04 मई 2026 तक
मतदाता सूची की प्रिंटिंग – 05 मई से 12 मई 2026
मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन – 13 मई 2026

किन आठ नगरपालिका क्षेत्रों में होगा आम चुनाव

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची तैयार होने के बाद आठ नगरपालिका क्षेत्रों में आम चुनाव करायेगा. इसमें पटना जिला के नगर परिषद फुलवारीशरीफ, नगर परिषद दानापुर निजामत, नगर परिषद खगौल के अलावा अन्य जिलों में नगर पंचायत महाराजगंज, नगर पंचायत सोनपुर, नगर पंचायत मदनपुर , नगर पंचायत जम्हैर और नगर पंचायत मधुबन शामिल हैं. यहां के सभी वार्डो में वार्ड पार्षदों के साथ ही मुख्यपार्षद और उप मुख्यपार्षद का चुनाव कराया जाना है.

किन नगरपालिका क्षेत्रों में होगा  उप चुनाव

आयोग की ओर से जिन नगरपालिका क्षेत्रों में उप चुनाव कराया जाना है, उसमें पटना जिला में नगर पंचायत नौबतपुर में आयोग द्वारा पद से हटाये गये मुख्यपार्षद के पद पर उप चुनाव होगा. इसके अलावा नगर परिषद खगौल के वार्ड 15 के वार्ड पार्षद, नगर परिषद संपतचक के वार्ड 13 के वार्ड पार्षद, नगर परिषद मसौढ़ी के वार्ड 31 के वार्ड पार्षद के अलावा बक्सर जिला के नगर परिषद डुमरांव के मुख्य पार्षद के पद पर उप चुनाव होगा. डुमरावं के मुख्य पार्षद को आयोग ने पद से हटा दिया है. साथ ही भोजपुर जिला के नगर परिषद गड़हनी के वार्ड 12 के वार्ड पार्षद का चुनाव मृत्यु के बाद कराया जाना है. रोहतास जिला के नगर परिषद डिहरी,डालमियां नगर के पद से हटाये गये वार्ड 12, वार्ड 8, वार्ड 19 पर उप चुनाव कराया जायेगा. इसी तरह से नालंदा जिला के नगर पंचायत परवलपुर के वार्ड 4 के वार्ड पार्षद के त्यागपत्र और नगर निगम बिहारशरीफ के वार्ड 38 के वार्ड पार्षद को पद से हटाने के कारण उप चुनाव होगा. गयाजी जिला के नगर पंचायत ईमामगंज के वार्ड 7 के वार्ड पार्षद के मृत्यु के बाद तो जहानाबाद जिला के नगर पंचायत घोषी के वार्ड 18 के वार्ड पार्षद को पद से हटाने के बाद और नगर पंचायत लरसा के वार्ड 15 के वार्ड पार्षद का पद खाली होने पर उप चुनाव कराया जायेगा. सारण जिला के नगर पंचायत परसा के वार्ड सात और वार्ड छह के वार्ड पार्षद का चुनाव कराया जाना है. मुजफ्फरपुर जिला के नगर निगम मुजफ्फरपुर के वार्ड 24 और वार्ड 01 के वार्ड पार्षद को पदच्युत करने के बाद उप चुनाव कराया जायेगा. पूर्वी चंपारण जिला के नगर पंचायत मेहसी के वार्ड 02 के वार्ड पार्षद की मृत्यु के बाद और नगर परिषद रक्सौल के मुख्य पार्षद का चुनाव कराया जाना है. पश्चिम चंपारण जिला के नगर परिषद बगहा के वार्ड 10 और नगर पंचायत मच्छरगांवा के वार्ड 05 के वार्ड पार्षद की मृत्यु के बाद उप चुनाव होगा. दरभंगा जिला के नगर पंचायत बिरौल के उप मुख्य पार्षद का और नगर परिषद बेनीपुर के वार्ड 22 के वार्ड पार्षद का भी चुनाव होगा. मधेपुरा जिला के नगर पंचायत मुरलीगंज के वार्ड पांच, नगर परिषद मधेपुरा के वार्ड 14 के वार्ड पार्षद का जबकि पूर्णिया जिला के नगर पंचायत चंपानगर के वार्ड तीन के वार्ड पार्षद के मृत्यु के बाद उप चुनाव कराया जायेगा. इसी तरह से लखीसराय जिला के नगर परिषद लखीसराय के वार्ड 25 के वार्ड पार्षद के पदच्युत करने के बाद तो खगड़िया जिला के नगर पंचायत अलौली के उप मुख्य पार्षद की मृत्यु के बाद चुनाव होगा. भागलपुर जिला के नगर निगम भागलपुर के वार्ड 40 के वार्ड पार्षद को पदच्युत करने के बाद उप चुनाव कराया जाना है.

पदाधिकारी किये गये नियुक्त

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया गया है. इसमें बताया गया है कि जिलाधिकारी उप समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी को जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) नामित करें. उनके पर्यवेक्षण में मतदाता सूची का विखंडन किया जायेगा. साथ ही दावा-आपत्ति का निराकरण भी किया जायेगा. आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची का विखंडन 13 से 21 मार्च तक किया जायेगा. मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 15 अप्रैल को किया जायेगा जबकि अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 13 मई को किया जायेगा.

मिल रही फर्जी मतदाताओं के नाम जोड़ने की सूचना

आयोग ने जिला उप निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि कई नगरपालिका क्षेत्रों से शिकायत मिल रही है कि 189 दिनों से कम अवधि तक निवास करनेवाले नागरिकों का नाम भी वार्ड सूची में शामिल हो गया है. ऐसे में दावा-आपत्ति के समय सभी तरह की शिकायतों का निबटारा किया जायेगा. मतदाता सूची तैयारी के बाद आयोग द्वारा अलग से मतदान के लिए कार्यक्रम जारी किया जायेगा.
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