भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 2 अगस्त से 1 सितंबर, 2025 तक राज्यभर में विशेष मतदाता कैंप आयोजित किए जाएंगे। इन कैंपों का आयोजन हर दिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक, सभी प्रखंड सह अंचल कार्यालयों एवं नगर निकायों (नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम) के अधीन कार्यपालक पदाधिकारी कार्यालय में किया जाएगा।
1 अगस्त को मतदाता ड्राफ्ट सूची प्रकाशित होगी, जिसके आधार पर इन विशेष कैंपों में नागरिक नया नामांकन, संशोधन, स्थानांतरण, या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
मतदाता आवेदन से जुड़ी मुख्य बातें:
प्रारूप-6:
पहली बार नामांकन के लिए – ऐसे नागरिक जिनका नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है या जो 1 जुलाई 2025 तक 18 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, वे इस फॉर्म का उपयोग कर सकते हैं।
प्रारूप-8:
नाम में सुधार, स्थानांतरण या प्रवास परिवर्तन के लिए।
बिहार के बाहर से आवेदन करने वालों को साथ में घोषणा पत्र भी देना होगा।
प्रारूप-7:
किसी फर्जी या गलत नाम के विरुद्ध आपत्ति दर्ज कराने हेतु।
दिव्यांग एवं वृद्ध मतदाताओं के लिए बीएलओ उनके घर जाकर फॉर्म जमा करेंगे।
प्रक्रिया और ज़िम्मेदारियां:
प्रत्येक आवेदन पर पावती (Acknowledgment Receipt) देना अनिवार्य है।
सभी आवेदन विधानसभा वार एवं बूथ वार वर्गीकृत कर संबंधित अधिकारियों को सौंपे जाएंगे।
प्रत्येक कैंप में कम से कम दो कर्मियों की प्रतिनियुक्ति होगी, जिनमें एक कंप्यूटर ऑपरेटर अनिवार्य है।
प्रचार-प्रसार और सुरक्षा व्यवस्था:
विशेष कैंप की जानकारी स्थानीय जनप्रतिनिधियों व राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी जाएगी।
जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा कैंप स्थल की सुरक्षा के लिए आवश्यक पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी।
हर कैंप का फोटोग्राफ और वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य रूप से संधारित की जाएगी।
प्रेस नोट ज़िला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा तैयार कर जिलेवार जारी किए जाएंगे।
निष्कर्ष:
अगर आप पहली बार वोटर बनना चाहते हैं, या अपने नाम, पते, उम्र या फोटो में सुधार कराना चाहते हैं, तो यह 1 महीने का विशेष कैंप आपके लिए एक बड़ा मौका है। कृपया अपने दस्तावेजों के साथ अपने नजदीकी कैंप में ज़रूर जाएं।
महत्वपूर्ण तारीखें:
ड्राफ्ट सूची जारी: 1 अगस्त 2025
कैंप की अवधि: 2 अगस्त से 1 सितंबर 2025
समय: हर दिन, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक

