बिहार की विभिन्न सड़कों पर चलनेवाली गाड़ियों का अब स्पीड लिमिट किया जायेगा. गाड़ियों के स्पीड लिमिट का यह काम सड़क दुर्घटना में कमी को लेकर उठाया गया है. नेशनल हाइ-वे, स्टेट हाइ-वे या ग्रामीण सड़कें हो. इसके अलावा नगरपालिका द्वारा निर्मित की गयी सड़कें, सभी सड़कों की स्थिति और चौड़ाई को देखते हुए उसपर सरपट दौड़नेवाले वाहनों का स्पीड की अधिकतम सीमा निर्धारित की जायेगी.

सरकार राजधानी के अटल पथ, जेपी-गंगा पथ सहित राज्य के सभी सड़कों पर चलने वाले वाहनों की गति सीमा अब निर्धारित करने जा रही है. वाहनों के गति सीमा के निर्धारण की जिम्मेदारी परिवहन विभाग को सौंपी गयी है.  मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में परिवहन विभाग के इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गयी है. इसमें कहा गया है कि राज्य के विभिन्न नेशनल हाइ-वे, स्टेट हाइ-वे, पथ निर्माण विभाग की सड़कें, ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कें और नगर निकायों की सड़कों पर वाहनों की तीव्र गति की अधिकतम सीमा निर्धारित परिवहन विभाग द्वारा किया जायेगा. इसको लेकर परिवहन विभाग एक कमेटी का गठन कर स्पीड की अनुमति देगी.
बिहार की सड़कों पर आये दिन दुर्घटना हो रही है. इसमें लोग घायल हो रहे हैं या उनकी मौत हो रही है. अभी तक यह काम पथ निर्माण विभाग द्वारा किया जाता रहा है. अभी तक राज्य की सभी सड़कों पर चलनेवाले वाहनों की अधिकतम गति सीमा भी निर्धारित नहीं की गयी है. नयी व्यवस्था से अब वाहनों को लिमिट स्पीड़ में ही चलाया जायेगा. इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जायेगी.
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