INDIA. भारत सरकार ने  वैसे 14 विदेश से आनेवालों को भारतीय नागरिकता  दी है जो पाकिस्तान, बांगलादेश और अफगानिस्तान से पलायन कर भारत में रह रहे थे. इसमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग शामिल हैं. पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न होने या इसके डर के कारण ये नागरिक 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ गये थे.

नागरिकता (संशोधन) नियम 2024 की अधिसूचना जारी होने के बाद पहली बार बुधवार (15 मई 2024) को केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने नयी दिल्ली में कुछ आवेदकों को भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र सौंपा. उन्होंने आवेदकों को बधाई दी और कहा कि इस अधिनियम के क्या-क्या फायदे हैं. भारत की नागरिकता देते समय सूचना ब्यूरो के सचिव, डाक निदेशक और भारत के रजिस्ट्रार जनरल सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे.

भारत सरकार द्वारा 11 मार्च 2024 को नागरिकता (संशोधन) नियम 2024 को नोटिफाई किया था. इस नियम के तहत जिन लोगों ने भारत की नागरिकता के लिए आवेदन किया था उनके आवेदन करने के तरीके, जिला स्तरीय समिति द्वारा आवेदन पत्रों को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया और राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा आवेदन पत्रों की जांच और नागरिकता देने को लेकर व्यवस्था की गयी. इन नियमों के लागू होने के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों से आवेदन लिये गये. धर्म के कारण उत्पीड़ने होने के कारण ये लोग 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत आ गये थे.

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