बिहार में मतदाता सूची को सुधारने और अपडेट करने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) 2025 की शुरुआत कर दी गयी है. इस अभियान के तहत हर योग्य व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है. आयोग ने इस पूरी प्रक्रिया को पांच आसान चरणों में बांटा है. गुरुवार को को दिल्ली में चुनाव आयोग ने विभिन्न राजनीतिक दलों से मुलाकात कर अभियान की जानकारी दी और सहयोग की अपील की. इस बैठक में कांग्रेस, राजद, सपा, झामुमो, माकपा समेत कई दलों के प्रतिनिधि शामिल थे. राजनीतिक दलों को उन्होंने इस अभियान के उन पांच चरणों की जानकारी दी, जिनसे हर मतदाता को गुजरना होगा.

पहला चरण

घर-घर जाकर मिलेगा फॉर्म देने का काम 25 जून से तीन जुलाई, 2025 तक किया गया. राज्य के करीब 7.90 करोड़ मतदाताओं को फॉर्म दिया जा रहा हैं. यह काम 77,895 बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ ) कर रहे हैं और 20,603 नये बीएलओ भी जोड़े जा रहे हैं. ये फॉर्म पहले से आंशिक रूप से भरे हुए हैं. आयोग ने बताया है कि फॉर्म उसके आधिकारिक वेबसाइट से भी फार्म डाउनलोड किया जा सकता है. राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) रोजाना 50 तक फॉर्म जमा कर सकते हैं.

दूसरा चरण

आयोग द्वारा जारी फॉर्म को भरकर 25 जुलाई तक जमा करना है. हर मतदाता को फॉर्म भरकर बीएलओ को देना होगा. इस काम में चार लाख स्वयंसेवक (एनसीसी, एनएसएस, सरकारी कर्मचारी आदि) मदद करेंगे. खासतौर पर बुजुर्ग, बीमार, दिव्यांग और गरीब लोगों को प्राथमिकता दी जायेगी. फार्म के लिए जरूरी दस्तावेज को लेकर बताया गया कि अगर नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है, तो कोई और दस्तावेज नहीं देना होगा.

देना होगा दस्तावेज

अगर नाम नहीं है, तो जन्म से जुड़े दस्तावेज देने होंगे जिसमें 1987 से पहले जन्मे वोटर को खुद का कोई एक दस्तावेज फार्म के साथ देना है. 1987–2004 के बीच जन्मे मतदाता को अपना और एक अभिभावक का दस्तावेज देना होगा और 2004 के बाद जन्मे वोटरों को अपना और दोनों अभिभावकों का दस्तावेज साथ में जमा करना होगा.

तीसरा चरण

बीएलओ द्वारा मतदाताओं से फॉर्म इकट्ठा कर उसकी रसीद देनी है. यह काम 25 जून से 26 जुलाई तक होगा. इस दौरान बीएलओ फॉर्म लेकर उसका डाटा मोबाइल ऐप या इसीआइनेट पर अपलोड करेंगे. हर मतदाता को एक रसीद दी जायेगी ताकि फॉर्म जमा होने का सबूत रहे. फॉर्म संबंधित अधिकारी (इआरओ/एइआरओ ) को को सौपा गया है. ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा भी जल्द शुरू हो जायेगी.

चौथा चरण

चौथे चरण की शुरूआत पहली अगस्त को होगी जब ड्राफ्ट का प्रकाशन होगा. इस चरण में जिनके फॉर्म 25 जुलाई तक मिलेंगे, उनका नाम प्रारूप (ड्राफ्ट) वोटर लिस्ट में होगा. जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा होगा उनका नाम नहीं दिखेगा. यह सूची वेबसाइट और सभी राजनीतिक दलों को मुफ्त में दी जायेगी. ड्राफ्ट लिस्ट के बाद बूथ लेवल एजेंट (राजनीतिक कार्यकर्ता) रोजाना 10 तक फॉर्म जमा कर सकते हैं.

पांचवां चरण

अंतिम चरण में दावे और आपत्तियां दर्ज की जायेंगी. यह काम एक अगस्कत से एक सितंबर तक चलेगा. अंतिम चरण में अगर किसी का नाम छूट गया हो या किसी नाम पर आपत्ति हो तो आवेदन किया जा सकता है.
संबंधित अधिकारी हर आवेदन की जांच करेंगे और जरूरत पड़ी तो सुनवाई भी होगी. हर दिन की लिस्ट दफ्तर में और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. राजनीतिक दलों को भी हफ्तेभर की रिपोर्ट दी जायेगी.

अंतिम वोटर लिस्ट का प्रकाशन 30 सितंबर को किया जायेगा.

सभी दावे और आपत्तियों के निपटारे के बाद 30 सितंबर 2025 को फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित होगी. इसकी कॉपी सभी पार्टियों को मुफ्त दी जायेगी और यह ऑनलाइन भी उपलब्ध रहेगी. अगर किसी को आयोग के फैसले से आपत्ति हो तो पहले 15 दिन में जिला मजिस्ट्रेट से अपील की जा सकती है. अगर वहां से भी संतोषजनक जवाब न मिले तो 30 दिन के अंदर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पास अपील की जा सकती है.
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