बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जहां पर पहली बार वोटरों को स्मार्ट मोबाइल से वोटिंग करने का अधिकार मिल गया है. बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरपालिका आम चुनाव और नगर पालिका उप चुनाव में ई-वोटिंग कराने का निर्णय लिया है. इसका विधिवत निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी कर दिया है.

कौन करेंगे मोबाइल से वोटिंग

आयोग की मुहर लगने के बाद गर्भवती महिला, 80 वर्ष से ऊपर के मतदाता, दिव्यांग, असाध्य रोग से पीड़ित मतदाता, अप्रवासी और अन्य मतदाता अपने स्मार्ट फोन से कहीं से भी मतदान कर सकेंगे. प्रवासी बिहारियों को इसका सबसे अधिक लाभ मिलेगा जो अपने घर से दूर किसी शहर में रोजगार या नौकरी करते हैं.

कराना होगा मोबाइल नंबर का रजिस्ट्रेशन

दिलचस्प है कि आयोग ने मतदाताओं को ई-वोटिंग के लिए निबंधन कराने अनुमति दे दी है. मतदाताओं को ई-वोटिंग के लिए 22 जून तक अपना निबंधन कराना होगा. इस दौरान मतदाता जिस मोबाइल नंबर से अपना रजिस्ट्रेशन करायेगें, उसी मोबाइल नंबर से वोटिंग करने की सुविधा भी मिलेगा. ई-वोटिंग एप खोलने के बाद ई-वोटिंग पंजीकरण शीर्षक पर क्लिक करना होगा और अपना इपिक नंबर या नाम का चयन करना है. उसमें आवश्यक सूचना दर्ज कर ओटीपी प्राप्त करेंगे. ओटीपी के बाद वेरीफाई करना है. उसके बाद ड्रॉप डाउन मेनू से ईवोटिंग के लिए पात्रता का चयन करना है. ईमेल का विकल्प है जिसे देना या न देना अनिवार्य नहीं है. इसके बाद एप पर दिशा निर्देश का पालन करते हुए आगे बढ़ना है. पंजीकरण की पुष्टि मतदाता को मोबाइल के स्क्रीन पर उसी समय दिखेगा और सूचना के माध्यम से भी प्राप्त होगा.

हर बूथ पर 10 प्रतिशत वोटर को सुविधा

आयोग ने स्पष्ट किया है कि ई-वोटिंग का उपयोग नगरपालिका चुनाव में हर बूथ पर मतदाताओं की संख्या का 10 प्रतिशत द्वारा ई वोटिंग प्रक्रिया का उपयोग किया जायेगा. मतदान 28 जून को होगा जिसमें मतदाता ई-वोटिंग से सुबह सात बजे से दोपहर एक बजे तक ही कर सकेंगे.

गूगल प्लेस्टोर या आयोग से साइट पर एप करें डाउनलोड

ई-वोटिंग करने के लिए मतदाता का मोबाइल एंड्रायड स्मार्टफोन, 5 जी या उससे ऊपर का होगा, इसके लिए मतदाता सबसे पहले मोबाइल फोन के माध्यम से प्लेस्टोर में एप कर या राज्य निर्वाचन आयोग के ईवोटिंग एप डाउनलोड करें. उसके बाद वोटिंग के लिए निबंधन करेंगे. पंजीकरण के पहल वोटर को ई-वोटिंग के लिए सहमति देनी होगी जो चेक बॉक्स पर क्लिक कर एग्री या सहमति बटन पर क्लिक करना होगा.

एक मोबाइल नंबर से दो का रजिस्ट्रेशन

एक मोबाइल से अधिकतम दो वोटरों का रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा. यह आवश्यक है कि जिस मोबाइल या मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन किया जायेगा उसी मोबाइल नंबर के माध्यम से वोटिंग की जा सकेगी. ईवोटिंग का प्रयोग पहली बार नगरपालिका उप चुनाव के अंतर्गत मुख्य पार्षद के उप मुख्य पार्षद लिये होगा. ईवोटिंक की बक्सर नगर परिषद में उप मुख्य पार्षद के अलावा वार्ड संख्या 20 में वार्ड पार्षद के लिए भी किया जायेगा. नगर परिषद बक्सर के मामले में मतदाता अपनी इच्छा अनुसार किसी पद विशेष के मत को स्किप भी कर सकते हैं. मोबाइल में स्किप का विकल्प चुनने के बाद उस पद विशेष के लिए फिर से मतदान नहीं कर सकते हैं.
मतदाता द्वारा दिये गये वोट के बाद कंफर्म करने और आश्वस्त होने के लिए वोटर वैरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल की भांति ई-मतपत्र पर डाले गये डिजिटल वोट भी दिखेगा. वोटिंग की गोपनीयता रखनी पूरी तरह से मतदाता की होगी.

यहां पर होगा ई-वोटिंग से मतदान

राज्य निर्वाचन आयोग ने पूर्वी चंपारण जिला के नगर पंचायत मेहसी, नगर पंचायत पकड़ीदयाल, रोहतास जिला के नगर पंचायत कोचस, और पटना जिला के नगर पंचायत खुशरुपुर, नगर पंचायत नौबतपुर और नगर पंचायत विक्रम में आम चुनाव कराने जा रही है जबकि बांका, बक्सर, गया, सारण और सीवान जिलों की नगरपालिकाओं में उपचुनाव हो रहा है. इन सभी चुनावों के मतदान में ईवोटिंग कराने की अनुमति दी है. 
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